भोपाल। राज्य सरकार ने वित्त सेवा के अधिकारियों के लिए नए भर्ती और सेवा नियम जारी कर दिए हैं। नए नियमों में वित्त सेवा के अधिकारियों को समयमान वेतनमान देने का प्रावधान भी किया गया है। इससे पहले उन्हें समयमान वेतन देने की व्यवस्था नहीं थी।
मप्र राज्य वित्त सेवा राजपत्रित भर्ती तथा सेवा के नियम 1960 के दशक से चले आ रहे थे। नियमों में समयमान वेतनमान देने के प्रावधान को जोड़ने का प्रस्ताव आया तो तत्कालीन प्रमुख सचिव पंकज अग्रवाल ने पूरे नियमों को नए सिरे से बनाने के निर्देश दे दिए।
इसके बाद वित्त सेवा के नियमों को फिर से तैयार किया गया। नए नियम लागू होने से पुराने नियम खत्म माने जाएंगे, लेकिन उन नियमों के तहत हुई कार्रवाई यथावत रहेगी।
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